हमीरपुर। जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने बड़सर उपमंडल में ग्राम पंचायत बिझड़ी व आस-पास की पांच पंचायतों के कंटेनमेंट एवं बफर जोन घोषित क्षेत्रों को विमुक्त (डिनोटिफाई) करने के आदेश पारित किए हैं।
आज से यहां जिला के अन्य सामान्य क्षेत्रों की तरह कर्फ्यू में ढील व अन्य गतिविधियों के लिए छूट मान्य रहेगी।
आदेशों के अनुसार दुधार गांव में कोविड-19 संक्रमित एक व्यक्ति का मामला सामने आने के उपरांत ग्राम पंचायत बिझड़ी के समस्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था।
साथ लगती ग्राम पंचायत बल्ह बिहाल के वार्ड नंबर-1 (कड़ा) वार्ड नंबर-2 (पधयान), ग्राम पंचायत सकरोह के वार्ड नंबर-1 (भिड़ु), ग्राम पंचायत दलचेड़ा के वार्ड नंबर-3 (चलसाई) व वार्ड नंबर-4 (कोटला), ग्राम पंचायत डंढवीं के वार्ड नंबर-2 (कच्छवीं) तथा ग्राम पंचायत सोहारी के वार्ड नंबर-5 (मंगलोटी भगेड़ राजपूतां) को बफर जोन बनाया गया था।
इन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी चलाया गया और कंटेनमेंट अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। संक्रमित व्यक्ति के सभी प्राथमिक एवं द्वितयिक सम्पर्कों का भी अनुसरण किया गया और 14 दिन बीत जाने के उपरांत भी संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे में इन क्षेत्रों को विमुक्त (डीनोटिफाई) करने के आदेश पारित किए गए हैं और अब जिला के अन्य भागों की तरह निषेधाज्ञा में छूट अवधि के दौरान विभिन्न गतिविधियों के लिए दी गई छूट इन क्षेत्रों पर भी प्रभावी रहेगी।