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ऊना। हरोली उपमंडल ग्राम पंचायत बढेड़ा व हलेड़ा बिलना और ऊना उपमंडल की ग्राम पंचायत लोअर देहलां में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट घोषित किए गए क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी।

इन क्षेत्रों को बनाया गया है कंटेनमेंट जोन

डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत बढेहड़ा के वार्ड नंबर 1 में कुठियाला मोहल्ला, हलेड़ा बिलना के वार्ड नंबर 4 में उत्तर की ओर परगन सिंह के घर से दक्षिण की ओर हरमेश सिंह के घर तक के क्षेत्र, ग्राम पंचायत लोअर देहलां के वार्ड नंबर 5 में परकाशी देवी के घर से कुलभूषण के घर तक (नौ घरों) और वार्ड नंबर 6 में तृप्ता पत्नी सोमनाथ के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

यह क्षेत्र रहेंगे बफर जोन में

डीसी संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम बढेहड़ा के वार्ड नंबर 1 के शेष मोहल्लों और ग्राम पंचायत हलेड़ा बिलना के वार्ड नंबर 4 के शेष क्षेत्र, ग्राम पंचायत लोअर देहलां के वार्ड नंबर 5 में सुधीर के घर से ज्ञान चंद के घर तक और देहलां के ही वार्ड नंबर 6 में कृष्ण देवी के घर से विजय कुमार के घर तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

नगर पंचायत गगरेट का वार्ड नंबर 4 हुआ हॉटस्पॉट सूची से बाहर

उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने बताय कि नगर पंचायत गगरेट के वार्ड नंबर 4 स्थित जोगिन्द्र नगर में ऊषा देवी के घर से विपन के घर तक के क्षेत्र को जिला ऊना की हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नगर पंचायत गगरेट के वार्ड नंबर 4 में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव मामला आने पर इसे 19 जुलाई को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इसके उपरांत संक्रमिक के संपर्क में आये लोगों को टेस्ट करने पर कोई भी नया मामला न आने के पर अब इसे क्षेत्र को हॉटस्पॉट सूची से बाहर करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि 8 अगस्त से अब यहां भी कर्फ्यू में ढील दी जाएगी जबकि एक्टिव केस फाईंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि पूर्ण होने तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं हिदायतों की अनुपालना पूर्व की भांति करते रहना होगा।

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